महाराष्ट्र में महिला पुलिसकर्मी अब 12 घंटे की जगह आठ घंटे की ड्यूटी करेंगी

Maharashtra Police

आम तौर पर, पुरुष और महिला दोनों पुलिसकर्मियों की 12 घंटे की ड्यूटी होती है। बृहस्पतिवार को जारी डीजीपी के निर्देश में कहा गया है कि महिलाओं के लिए आठ घंटे की ड्यूटी अगले आदेश तक लागू रहेगी।

मुंबई| महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय पांडे द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, पूरे राज्य में महिला पुलिसकर्मियों को अब 12 घंटे के बजाय आठ घंटे ड्यूटी करनी होगी। महिला पुलिसकर्मियों के लिए नया कम अवधि का कार्य दिवस प्रयोगात्मक आधार पर लागू किया जाएगा।

आम तौर पर, पुरुष और महिला दोनों पुलिसकर्मियों की 12 घंटे की ड्यूटी होती है। बृहस्पतिवार को जारी डीजीपी के निर्देश में कहा गया है कि महिलाओं के लिए आठ घंटे की ड्यूटी अगले आदेश तक लागू रहेगी।

इसमें कहा गया है कि यूनिट कमांडरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेश को लागू किया जाए।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महिला अधिकारियों को कार्य और व्यक्तिगत जीवन में बेहतर तालमेल बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अधिकारी ने बताया कि इससे पहले यह व्यवस्था नागपुर शहर, अमरावती शहर और पुणे ग्रामीण में लागू की गई थी।

आपात स्थिति में या त्योहारों के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन केवल संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों या पुलिस उपायुक्तों की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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