बलिया में नाबालिग बेटी की हत्या की दोषी महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

 life imprisonment
प्रतिरूप फोटो
Creative Common

पुलिस ने जांच के बाद बिंदु और लाला के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन विभाग के प्रभारी संयुक्त निदेशक स्वामी के अनुसार अदालत ने सुनवाई पूरी करके मामले में शनिवार को सजा सुनाई।

बलिया जिले की एक अदालत ने अपनी आठ वर्षीय बेटी की हत्या करके उसका शव गायब करने के ढाई वर्ष पुराने मामले में एक महिला और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष ने रविवार को यह जानकारी दी। अभियोजन विभाग के प्रभारी संयुक्त निदेशक पी.एन. स्वामी ने रविवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद जिला न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने शनिवार को आरोपी बिंदु और उसके प्रेमी लाला राजभर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

स्वामी ने घटना का ब्यौरा देते हुए बताया कि गाजीपुर जिले के पावपट्टी गांव की बिंदु की शादी मऊ जिले के चकरा गांव के निवासी नागेन्द्र के साथ हुई थी और दोनों के दो बच्चे शिवांगी (आठ) औरआयुष (तीन) थे।

बिंदु के भाई बब्लू राजभर ने दो जून 2022 को रसड़ा थाने को बताया था कि उसने बिंदु और उसके दोनों बच्चों को 11 मई 2022 को रसड़ा छोड़ा था और बिंदु ने कहा था कि वह ससुराल चली जाएगी।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि हालांकि बिंदु ससुराल न जाकर प्रेमी नरेंद्र उर्फ लाला राजभर की ममेरी बहन के घर रसड़ा थाना क्षेत्र के कटेवा चली गई। इसके बाद बिंदु और उसके प्रेमी ने आपराधिक साजिश रचकर शिवांगी की हत्या करके शव गायब कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक इस मामले में बब्लू राजभर की तहरीर पर बिंदु और लाला के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा के तहत हत्या, साजिश और साक्ष्य मिटाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के बाद बिंदु और लाला के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन विभाग के प्रभारी संयुक्त निदेशक स्वामी के अनुसार अदालत ने सुनवाई पूरी करके मामले में शनिवार को सजा सुनाई।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़