Prajatantra: Electoral Bonds को लेकर क्या है विवाद, आखिर इसे क्यों लाया गया था?
सरकार ने 2018 में चुनावी बांड लागू किया। जनवरी 2018 में वित्त मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार ने राजनीतिक फंडिंग की प्रणाली को साफ करने के लिए योजना को अधिसूचित किया था। इन बांडों के पीछे की अवधारणा राजनीति में काले धन के प्रभाव को कम करना और व्यक्तियों और निगमों को राजनीतिक दलों को योगदान देने के लिए एक कानूनी और पारदर्शी तंत्र प्रदान करना था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ केंद्र की चुनावी बांड योजना पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान के मुताबिक मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। पूरी बहस को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी सवालों पर स्पष्टता हासिल करनी होगी। चुनावी बांड क्यों और कैसे जारी किये जाते हैं? उन्हें कौन खरीद सकता है? इन चुनावी बांडों से राजनीतिक दलों को धन का कितना हिस्सा मिलता है? और अंततः, क्या चुनावी बांड ने राजनीतिक दलों के वित्तपोषण की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बना दिया?
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चुनावी बांड क्या हैं?
सरकार ने 2018 में चुनावी बांड लागू किया। जनवरी 2018 में वित्त मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार ने राजनीतिक फंडिंग की प्रणाली को साफ करने के लिए योजना को अधिसूचित किया था। इन बांडों के पीछे की अवधारणा राजनीति में काले धन के प्रभाव को कम करना और व्यक्तियों और निगमों को राजनीतिक दलों को योगदान देने के लिए एक कानूनी और पारदर्शी तंत्र प्रदान करना था। वित्त मंत्रालय ने 2018 में कहा था कि चुनावी बांड एक वाहक साधन होगा। अनिवार्य रूप से, चुनावी बांड भारतीय नागरिकों या भारत में निगमित निकाय को बांड खरीदने की अनुमति देते हैं, जिससे राजनीतिक दलों को गुमनाम दान दिया जा सकता है।
इसे कौन और कहां से खरीद सकता है?
आमतौर पर 1,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के मूल्यवर्ग में बेचे जाने वाले, इन बांडों को केवाईसी मानदंडों का अनुपालन करने वाले खातों के माध्यम से अधिकृत एसबीआई शाखाओं से खरीदा जा सकता है। इसके बाद, राजनीतिक दल बांड प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर उन्हें भुनाने और अपने चुनावी खर्चों को निधि देने का विकल्प चुन सकते हैं। चुनावी बांड ब्याज मुक्त बैंकिंग उपकरण हैं और भारत का नागरिक या देश में निगमित निकाय इन्हें खरीदने के लिए पात्र है। चुनावी बांड केवल बैंक खाते से भुगतान करके ही खरीदा जा सकता है।पि छले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम-से-कम एक प्रतिशत मत पाने वाले राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा हासिल कर सकते हैं।
क्या यह अपारदर्शिता लाते हैं?
चुनावी बांड के समर्थकों का तर्क है कि वे यह सुनिश्चित करके पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं कि राजनीतिक दलों को औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान प्राप्त होता है, जिसका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सकता है। इसके अलावा, दानदाताओं की पहचान गोपनीय रहती है, जिससे उनकी राजनीतिक संबद्धता के लिए प्रतिशोध या धमकी का जोखिम कम हो जाता है। हालाँकि, अपनी स्थापना के बाद से, चुनावी बांड महत्वपूर्ण विवाद का विषय रहे हैं, कई लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या उन्होंने अपने इच्छित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं या इसके बजाय राजनीतिक वित्तपोषण में अपारदर्शिता की सुविधा प्रदान की है। चुनावी बांड की मुख्य आलोचनाओं में से एक धन के स्रोत के संबंध में पारदर्शिता की कमी है। यह भी देखा गया है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी को अधिकांश फंडिंग मिलती है और चुनावी बांड प्रणाली की शुरुआत के साथ भी इस असमान फंडिंग को ठीक नहीं किया जा सका है। आलोचकों का तर्क है कि यह लोकतांत्रिक चुनावों में समान अवसर के सिद्धांत को कमजोर करता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने चुनावी बॉन्ड को ‘‘वैध रिश्वत’’ बताया और दावा किया कि चूंकि, चार अक्टूबर को इनकी नयी किस्त जारी होगी, तो यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए एक ‘‘सुनहरी फसल’’ होगी। उन्होंने कहा कि पिछले रिकॉर्ड पर गौर करें, तो तथाकथित गुप्त दान का 90 फीसदी हिस्सा भाजपा के खाते में जाएगा।’’
आरबीआई ने जो चिंताएं जताईं
आरबीआई इस बात पर सहमत था कि इस योजना में राजनीतिक फंडिंग को साफ करने की क्षमता है, लेकिन वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श के दौरान कुछ पहलुओं पर चिंता व्यक्त की गई। 2017 में, तत्कालीन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर उर्जित पटेल ने चुनावी बांड के दुरुपयोग की संभावना के बारे में बात की थी, खासकर शेल कंपनियों के उपयोग के माध्यम से। उन्होंने सुझाव दिया कि चुनावी बांड भौतिक रूप में होने के बजाय डिजिटल रूप में हों।
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चुनाव आयोग ने क्या कहा
2017 में, जब योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा था, तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ए के जोती और तत्कालीन चुनाव आयुक्त ओ पी रावत और सुनील अरोड़ा को जानकारी दी गई थी। 22 सितंबर, 2017 को हुई बैठक में एक "रिकॉर्ड नोट" में, गर्ग ने कहा कि रावत ने "संदेह व्यक्त किया कि शेल कंपनियों द्वारा चुनावी बांड का दुरुपयोग किया जा सकता है", जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि केवाईसी अनुपालन के लिए धन का स्रोत बताने की आवश्यकता होगी। तब से रावत ने सार्वजनिक रूप से इस योजना को "अपारदर्शी" कहा है।
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