4 प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन की 5 कोशिश, 27 साल: महिला आरक्षण विधेयक की क्या है पूरी टाइमलाइन

Women Reservation Bill
Prabhasakshi
अभिनय आकाश । Sep 22 2023 7:59PM

लोकसभा में एआईएमआईएम के सिर्फ दो सांसदों ने इस बिल का विरोध किया। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर वोटिंग के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ।

एक ऐतिहासिक कदम में राज्यसभा ने 11 घंटे की बहस के बाद सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। बिल 20 सितंबर को लोकसभा से पारित हो गया, अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण एक कानून बन जाएगा और जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। लोकसभा में एआईएमआईएम के सिर्फ दो सांसदों ने इस बिल का विरोध किया। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर वोटिंग के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। संवैधानिक संशोधन विधेयक लाकर ऐसा करने के कई प्रयास किए गए हैं। संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 ऐसा 5वां प्रयास है।

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संविधान 81वां संशोधन विधेयक, 1996

12 सितंबर, 1996: लोकसभा में पेश किया गया

13 सितम्बर 1996: संयुक्त समिति को भेजा गया 9 दिसम्बर 1996: संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

4 दिसंबर, 1997: 11वीं लोकसभा के विघटन के साथ विधेयक निष्प्रभावी हो गया

संविधान (84वां संशोधन) विधेयक, 1998

14 दिसंबर, 1998: लोकसभा में पेश किया गया

26 अप्रैल, 1999: 12वीं लोकसभा के विघटन के साथ विधेयक रद्द हो गया

संविधान (85वां संशोधन) विधेयक, 1999

23 दिसंबर, 1999: लोकसभा में पेश किया गया

6 फरवरी, 2004: 13वीं लोकसभा के विघटन के साथ विधेयक रद्द हो गया।

संविधान (108वाँ) संशोधन) विधेयक, 2008

6 मई, 2008: राज्यसभा में पेश किया गया।

9 मई, 2008: कानून पर स्थायी समिति को भेजा गया।

17 दिसंबर, 2009: स्थायी समिति पेश है अपनी रिपोर्ट।

9 मार्च, 2010: विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया।

18 मई, 2014: 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ विधेयक निष्प्रभावी हो गया।

संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023

19 सितंबर, 2023: लोकसभा में पेश किया गया।

20 सितंबर, 2023: लोकसभा में पारित।

21 सितंबर, 2023: राज्यसभा में पारित।

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अब आगे क्या?

विधेयक के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण अगली जनगणना के बाद किये जाने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालाँकि, यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। 

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