दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए लगा वीकेंड कर्फ्यू, जानिए नई गाइडलाइंस

Delhi

बीते मंगलवार यानी कल दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड लगाने का निर्णय लिया। शहर में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा। इसमें एक जो राहत जनता को दी गई वो ये की बस और मेट्रो अपनी पूरी क्षमता के साथ चल सकेंगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि- जरूरी सेवाओं पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी।

दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले आए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण दर में भी बढ़ोतरी हुई है। संक्रमण दर बढ़कर 8.37 हो गई है। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ और नई पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया।

 बीते मंगलवार यानी कल दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड लगाने का निर्णय लिया। शहर में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा। इसमें एक जो राहत जनता को दी गई वो ये की बस और मेट्रो अपनी पूरी क्षमता के साथ चल सकेंगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि- जरूरी सेवाओं पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। इनमें अस्पताल, हेल्थ सेंटर, पुलिस अग्निशामक और आपातकालीन सेवाएं शामिल होंगी। रेल, बस या हवाई जहाज के लिए आवाजाही पर भी रोक नहीं होगी।  अब नाइट कर्फ्यू के साथ दिल्ली में शनिवार और रविवार को भी कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके मुताबिक शुक्रवार रात 10  बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान आपको क्या छूट मिलेगी। आइए आपको बताते हैं।

 वीकेंड कर्फ्यू के ये रहेगी छूट

 जरूरी और आपातकालीन सर्विस में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों को नाइट और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पहचान पत्र लेकर आने-जाने की इजाजत होगी।

 भारत सरकार, उनके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारियों को यात्रा करने के लिए पहचान पत्र अपने पास रखना होगा।

 जज और कोर्ट अधिकारी और उनसे जुड़े सभी कोर्ट स्टाफ को यात्रा करने के लिए कोर्ट मैनेजमेंट की ओर से जारी पास दिखाने पर ही यात्रा की इजाजत होगी। अगर किसी मामले की सुनवाई होनी है तो, उस मामले से जुड़े सभी लोगों को भी प्रवेश पत्र दिखाना होगा।

अलग-अलग देशों के राजनयिकों के ऑफिस में संवैधानिक पद वाले लोगों को यात्रा की इजाजत होगी।

 सभी निजी चिकित्सा कर्मी और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को यात्रा करने के लिए आईडी कार्ड दिखाना होगा।

 अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर यात्रा की इजाजत दी जाएगी। मरीजों के लिए भी यही नियम लागू होगा।

 अगर आप कोरोना की जांच या फिर वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको यात्रा की  इजाजत होगी।

 हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस टर्मिनस से आने- जाने वाले लोगों को भी टिकट दिखाने पर ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। 

 मीडिया कर्मियों को भी पहचान पत्र रखना होगा।

 छात्रों को किसी भी एग्जाम में शामिल होने से पहले एडमिट कार्ड दिखाना होगा उसके बाद ही एग्जाम में  बैठने की इजाजत मिलेगी। एग्जाम की ड्यूटी में जो स्टॉप लगा होगा उसे भी अपने पास पहचान पत्र रखना होगा।

 शादी की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 लोगों को शादी के समारोह में जाने की अनुमति होगी।

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