हम अपना पक्ष उच्च न्यायालय में रखेंगे: खट्टर
मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि पांच समुदायों को आरक्षण को स्थगित करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनकी सरकार 21 जुलाई तक इंतजार नहीं करेगी।
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पांच समुदायों को आरक्षण को स्थगित करने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के ‘‘एक पक्षीय फैसले’’ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनकी सरकार 21 जुलाई तक इंतजार नहीं करेगी और स्थगन हटवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, गुरुवार को खट्टर ने कहा, ‘‘भाजपा सरकार जितनी जल्दी संभव हो उच्च न्यायालय में अपनी पक्ष रखेगी और स्थगन हटवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।’’ ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ तथा ‘सबका साथ-सबका विकास’ के विचार का पालन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी तबकों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। खट्टर ने कहा, ‘‘प्रदेश सरकार ने छह जातियों- जाट, जाट सिख, मुला जाट, बिश्नोई, रोड और त्यागी को संविधान के दायरे में रहते हुए आरक्षण दिया है। इस संबंध में विधानसभा में विधेयक पारित किया गया।’'
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