Waqf case: अमानतुल्ला खान को नहीं मिली राहत, 16 नवंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

amanatullah khan
ANI
अंकित सिंह । Nov 5 2024 5:57PM

न्यायाधीश 6 नवंबर को यह फैसला कर सकते हैं कि मामले में खान के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पेज का पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 16 नवंबर तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर खान की हिरासत बढ़ा दी, जिसमें दावा किया गया था कि मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अगर रिहा किया गया, तो खान जांच में बाधा डाल सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

इसे भी पढ़ें: हेमा मालिनी के गालों जैसे रोड बना देंगे... AAP विधायक के बयान पर भड़कीं स्वाति मालीवाल, केजरीवाल पर भी कसा तंज

न्यायाधीश 6 नवंबर को यह फैसला कर सकते हैं कि मामले में खान के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पेज का पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि खान ने कथित तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्पन्न धन का शोधन किया। आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम है, जिसे ईडी ने मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार नहीं किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आगे दावा किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत थे।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली की CM आतिशी ने ITO पर लिया जायजा, बोलीं- पहले 60 छठ घाट थे, अब 1000 से ज्यादा किए जा रहे तैयार

खान की जमानत याचिका पर 7 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है। ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद 2 सितंबर को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत खान को गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि जब उनसे पूछताछ की गई तो वह "टाल-मोल" कर रहे थे। खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दो एफआईआर से जुड़ी है- वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो का मामला और दिल्ली द्वारा दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति का मामला।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़