Vivo PMLA Case : अदालत ने आरोपियों की ईडी हिरासत दो दिन के लिए बढ़ायी

VIvo PMLA
प्रतिरूप फोटो
Creative Common

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने लावा मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक राय, नितिन गर्ग और चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग की हिरासत 18 अक्टूबर तक बढ़ाते हुए कहा कि ईडी के पास ‘‘हिरासत अवधि बढ़ाने की मंजूरी दिए जाने का आधार है।’’

दिल्ली की एक अदालत ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ धन शोधन मामले में गिरफ्तार लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) हरी ओम राय समेत तीन लोगों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत सोमवार को दो दिन के लिए बढ़ा दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने लावा मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक राय, नितिन गर्ग और चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग की हिरासत 18 अक्टूबर तक बढ़ाते हुए कहा कि ईडी के पास ‘‘हिरासत अवधि बढ़ाने की मंजूरी दिए जाने का आधार है।’’

आरोपियों को ईडी की हिरासत अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने निर्देश दिया कि पूछताछ ऐसे स्थान पर की जाए जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हो और फुटेज को संरक्षित की जाए। आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने पिछले साल जुलाई में कंपनी और उससे जुड़े व्यक्तियों पर छापा मारा था, जिसमें चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े धन शोधन गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया था। ईडी ने तब आरोप लगाया था कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए वीवो द्वारा 62,476 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि ‘‘अवैध रूप से’’ चीन को अंतरित की गई थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़