वट वृक्ष हमारा रजिस्टर्ड सिम्बल...शरद पवार गुट के नए चुनाव चिह्न पर विश्व हिंदू परिषद की आपत्ति

Sharad Pawar
Creative Common
अभिनय आकाश । Feb 8 2024 7:41PM

आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नई पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न तय करने के लिए विकल्प सुझाने के लिए बुधवार शाम तक की समयसीमा दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के लिए नए नाम पेश किए, जिनमें से एक को चुना जाएगा।

महाराष्ट्र में शरद पवार गुट को अब नया नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया है. चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट की पार्टी के नए नाम 'एनसीपी शरद चंद्र पवार' को मंजूरी दे दी थी. शरद गुट का चुनाव चिन्ह पेड़ है, जिसे लेकर अब विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने शरद गुट की नई पार्टी के चुनाव चिन्ह पेड़ को लेकर आपत्ति जताई है। वीएचपी का कहना है कि बरगद का पेड़ उनके संगठन का पंजीकृत प्रतीक है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नई पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न तय करने के लिए विकल्प सुझाने के लिए बुधवार शाम तक की समयसीमा दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के लिए नए नाम पेश किए, जिनमें से एक को चुना जाएगा। 

इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र में 48 में से 26 सीटों के साथ INDIA ब्लॉक को बढ़त, देखिए क्या कहता है ताजा चुनाव सर्वे

चुनाव आयोग ने अजित के गुट को ही असली एनसीपी माना था

चुनाव आयोग ने इससे पहले शरद पवार गुट को झटका देते हुए अजित गुट को असली एनसीपी करार दिया। आयोग ने कहा था कि सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए अजित गुट ही असली एनसीपी है। चुनाव आयोग के इस फैसले से अजित पवार गुट को एनसीपी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया। आयोग ने सभी दस्तावेजी सबूतों का विश्लेषण करने के बाद कहा था कि यह स्पष्ट है कि अजीत के समूह का पार्टी के अलावा पार्टी और संगठन पर भी प्रभुत्व है। उनके ग्रुप के और भी लोग हैं। इस वजह से पार्टी का नाम और सिंबल दोनों अजित गुट को दिया गया है।

इसे भी पढ़ें: छिन गई 'घड़ी' तो अब उगते सूरज से मिलेगी पवार को पावर, EC को नाम निशान के लिए ये ऑप्शन सुझाए

चुनाव आयोग ने फैसले में क्या कहा?

शरद पवार बनाम अजित पवार गुट मामले में चुनाव आयोग ने 147 पेज का आदेश दिया है। इस क्रम में आयोग ने दोनों समूहों के सभी बिंदुओं और साक्ष्यों का विश्लेषण किया है। आयोग ने सभी दस्तावेजी सबूतों का विश्लेषण किया है और कहा है कि यह स्पष्ट है कि अजीत के समूह का पार्टी के अलावा पार्टी और संगठन पर भी प्रभुत्व है। उनके ग्रुप के और भी लोग हैं. इस वजह से पार्टी का नाम और सिंबल दोनों अजित गुट को दिया गया है। महाराष्ट्र से छह राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव के मद्देनजर शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 39AA का पालन करने के लिए विशेष छूट दी गई। उनसे बुधवार शाम 4 बजे तक नई पार्टी बनाने के लिए तीन नाम देने को कहा गया है। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़