चिन्मयानंद पर लगे यौन उत्पीड़न आरोपों की जांच के लिए UP सरकार ने SIT का गठन किया
ह एसआईटी शाहजहाँपुर प्रकरण में लगाये गये आरोपों की जांच एवं दर्ज अभियोगों की निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा आयुक्त, बरेली मण्डल व कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली को पीड़ित विधि छात्रा व उसके भाई का प्रवेश महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली अथवा उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय में कराने के संबंध में भी तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
लखनऊ। स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में आरोपों की जांच एवं दर्ज अभियोगों की निष्पक्ष विवेचना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विशेष जांच टीम :एसआईटी: का गठन कर दिया। गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर जिले के सुखदेवा नन्द विधि महाविद्यालय में अध्ययनरत विधि छात्रा एवं उसके भाई द्वारा प्रबंधन तंत्र पर लगाये गये आरोपों को देखते हुए उनकी जांच और निष्पक्ष विवेचना के लिए विशेष जांच टीम :एसआईटी: का गठन कर दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि एसआईटी गठित करने तथा छात्रा व उसके भाई की पढ़ाई किसी अन्य कालेज से कराये जाने तथा छात्रा व उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।
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Supreme Court directs Allahabad High Court to monitor the investigation on complaint filed by the student. Chief Secretary of Uttar Pradesh to provide police protection to the girl and her family, until further orders. https://t.co/eig1tiNYo5
— ANI (@ANI) September 2, 2019
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक :लोक शिकायत: नवीन अरोड़ा के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्णय लिया गया है, जिसमें सेनानायक, 41वीं वाहिनी, पीएसी, गाजियाबाद श्रीमती भारती सिंह को भी नामित किया गया है ।प्रवक्ता के अनुसार शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि नवीन अरोड़ा इस दल में स्वच्छ छवि के अन्य पुलिस अधिकारियों को सम्मिलित करेंगे।
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यह एसआईटी शाहजहाँपुर प्रकरण में लगाये गये आरोपों की जांच एवं दर्ज अभियोगों की निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा आयुक्त, बरेली मण्डल व कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली को पीड़ित विधि छात्रा व उसके भाई का प्रवेश महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली अथवा उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय में कराने के संबंध में भी तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये। प्रवक्ता ने बताया कि शासन द्वारा उक्त विधि छात्रा, उसके माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के वास्ते शाहजहाँपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये गये हैं।
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