Calcutta High Court ने ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर याचिका दायर करने की अनुमति दी

Calcutta High Court
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याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसी दिन कुछ घंटों के बाद बनगांव में ईडी की एक अन्य टीम पर भी हमला किया गया, जब वह इसी मामले के सिलसिले में शंकर आध्या के घर छापा मारने गई थी।

 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में संदेशखली और बनगांव में पांच जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले की घटना के सिलसिले में एक जनहित याचिका दायर करने के लिए सोमवार को अनुमति दे दी।

मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक खंड पीठ ने कहा किविषय को बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए लिया जाएगा। अधिवक्ता सुष्मिता साहा दत्ता ने विषय का अदालत के समक्ष उल्लेख कर जनहित याचिका दायर करने और तत्काल सुनवाई करने की अनुमति मांगी।

पीठ में न्यायमूर्ति उदय कुमार भी शामिल हैं। पीठ ने दत्ता से याचिका दायर करने को कहा। साथ ही, विरोधी पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। दत्ता ने कहा कि याचिका उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में दायर की गई है।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग की है। याचिकाकर्ता राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में संदेशखली में शेख के आवास पर छापा मारने गए ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच कराने की भी मांग कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसी दिन कुछ घंटों के बाद बनगांव में ईडी की एक अन्य टीम पर भी हमला किया गया, जब वह इसी मामले के सिलसिले में शंकर आध्या के घर छापा मारने गई थी। याचिकाकर्ता ने इसकी भी एनआईए जांच कराने का अनुरोध किया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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