India's federal structurePart 2 | फेडरल स्ट्रक्चर में कैसे किया गया है जिम्मेदारियों का बंटवारा | Teh Tak
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची को संबोधित करता है, जो तीन अलग-अलग सूचियों के माध्यम से संघ और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारियों के आवंटन को रेखांकित करता है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और राज्य सूची संघ और राज्य सरकारों की संबंधित जिम्मेदारियों को चित्रित करती है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची को संबोधित करता है, जो तीन अलग-अलग सूचियों के माध्यम से संघ और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारियों के आवंटन को रेखांकित करता है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और राज्य सूची संघ और राज्य सरकारों की संबंधित जिम्मेदारियों को चित्रित करती है। इस बीच, समवर्ती सूची उन क्षेत्रों की पहचान करती है जहां सरकार के दोनों स्तर कानून बना सकते हैं। संघर्ष की स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का स्थान ले लेते हैं।
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सरकार के प्रत्येक स्तर की विस्तृत जिम्मेदारियाँ
संघ सरकार
रक्षा: आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, केंद्र सरकार सेना, नौसेना, वायु सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जैसे सहायक बलों की देखरेख करती है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध: अन्य देशों और बहुपक्षीय संगठनों के साथ संबंधों का प्रबंधन करना केंद्र सरकार के दायरे में आता है। राज्य सरकारें, हालांकि इसमें शामिल हैं, आमतौर पर इस क्षेत्र में केंद्र से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
बंदरगाह: अंतरराष्ट्रीय और अंतर्देशीय जलमार्गों की निगरानी, परिवहन के लिए महत्वपूर्ण।
रेलवे: देश की रेलवे प्रणाली की पूर्ण जिम्मेदारी।
राष्ट्रीय राजमार्ग: केंद्र सरकार राज्यों की राजधानियों, प्रमुख शहरों और कई राज्यों तक फैले राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन करती है।
वायुमार्ग: विमान, हवाई नेविगेशन और संबंधित मामलों पर अधिकार क्षेत्र।
मौद्रिक नीति: मौद्रिक अर्थव्यवस्था के पहलुओं को संभालना, जिसमें नोट जारी करना और निकालना, वित्तीय संस्थान विनियमन, और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसे संस्थानों के माध्यम से निगरानी शामिल है।
राज्य सरकारें
सार्वजनिक व्यवस्था: शांति सुनिश्चित करना और व्यक्तियों या समूहों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले कार्यों को रोकना।
पुलिस: राज्य पुलिस बलों के माध्यम से कानून और न्याय लागू करना।
सार्वजनिक स्वास्थ्य: स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान और बीमारी की रोकथाम।
अस्पताल और औषधालय: इलाज और रोकथाम दोनों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
स्वच्छता: अपशिष्ट संग्रहण, जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी मुद्दों का प्रबंधन करना।
कृषि: शिक्षा, अनुसंधान, कीट सुरक्षा और बीमारी की रोकथाम सहित कृषि से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करना।
यूनियन और स्टेट की संयुक्त जिम्मेदारियाँ
जस्टिस: सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर, न्यायिक प्रणाली के माध्यम से कानून लागू करना।
एजुकेशन: तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा के सभी पहलुओं का प्रबंधन करना।
ट्रेड यूनियन: श्रम संबंधी मुद्दों को संबोधित करना।
वन: वनों से संबंधित नीतियां बनाना।
लोकल बॉडीज: भारत की थ्री-टीयर गर्वनेंस सिस्टम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्थानीय सरकारें शामिल हैं।
अर्बन लोकल गर्वनमेंट/निकाय
नगर निगम/नगर निगम: बड़े शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना।
नगर परिषदें/नगर पालिकाएं/नगर पालिका: छोटे शहरी क्षेत्रों की आपूर्ति।
नगर क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र परिषदें/नगर पंचायतें: ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों का प्रबंधन करना।
ग्रामीण स्थानीय सरकार/पंचायती राज व्यवस्था
जिला/जिला पंचायतें
ब्लॉक/मंडल/तालुका पंचायतें
ग्राम पंचायतें
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