अनिल देशमुख मामले में SC का दखल से इनकार, CBI जांच के खिलाफ दाखिल की थी अर्जी
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि बिना किसी आधार के मौखिक आरोप लगाये गये और मुझे सुने बिना उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिये गये।
नयी दिल्ली। राकांपा नेता अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। बता दें कि अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने कहा कि यह केवल प्रारंभिक जांच है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जब वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाते हैं।
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इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि बिना किसी आधार के मौखिक आरोप लगाये गये और मुझे सुने बिना उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिये गये।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने याचिकाओं के जरिए बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। ये आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने लगाये थे।
बता दें कि उच्च न्यायालय ने पांच अप्रैल को आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद देशमुख ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
Supreme Court dismisses the pleas filed by Maharashtra govt and its former home minister Anil Deshmukh challenging Bombay High Court order directing a CBI probe into allegations of corruption levelled against him by former Mumbai police commissioner Param Bir Singh. pic.twitter.com/m0mliAHnFA
— ANI (@ANI) April 8, 2021
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