SC on Permanent commission: ट्रिब्यूनल के समक्ष मामले को आगे बढ़ाए, सुप्रीम कोर्ट का महिला नौसेना अधिकारियों को निर्देश

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अभिनय आकाश । Jan 1 2025 3:27PM

पीठ ने 4 दिसंबर के अपने आदेश में कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक अपने दावों पर जोर दे रहे हैं, विशेष रूप से पिछले दो दशकों से अधिक समय से अपने पुरुष समकक्षों के साथ समानता के लिए, हम ट्रिब्यूनल से अनुरोध करते हैं कि वह बारी से पहले सुनवाई करे और मूल आवेदन (ओए) पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का प्रयास करें।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक आदेश में उन महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के दावों की निगरानी करने से इनकार कर दिया है, जिन्हें रक्षा बलों में स्थायी कमीशन से वंचित कर दिया गया था और उन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) से संपर्क करने का निर्देश दिया। भारतीय नौसेना एसएससी की महिला अधिकारियों के एक समूह को न्यायाधिकरण के समक्ष अपने समाधानों को आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायाधिकरण को महिला अधिकारियों की दो दशक लंबी लड़ाई को ध्यान में रखते हुए आउट-ऑफ-टर्न सुनवाई करने का निर्देश दिया। 

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पीठ ने 4 दिसंबर के अपने आदेश में कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक अपने दावों पर जोर दे रहे हैं, विशेष रूप से पिछले दो दशकों से अधिक समय से अपने पुरुष समकक्षों के साथ समानता के लिए, हम ट्रिब्यूनल से अनुरोध करते हैं कि वह बारी से पहले सुनवाई करे और मूल आवेदन (ओए) पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का प्रयास करें। अदालत ने नौसेना की महिला अधिकारियों के एक आवेदन पर विचार करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिन्होंने स्थायी कमीशन के लिए योग्य होने का दावा किया था और शीर्ष अदालत के 17 मार्च, 2020 के फैसले को लागू करने की मांग की थी, जिसमें नौसेना को अनुदान के मामलों में उन्हें पुरुष अधिकारियों के बराबर विचार करने का निर्देश दिया गया था। 

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वकील राकेश कुमार और पूजा धर द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अधिकारियों ने अपने फैसले को लागू करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए आवेदन पर बहस की। मार्च 2020 के फैसले में, अदालत ने भारतीय नौसेना को महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के साथ उनके पुरुष समकक्षों के बराबर व्यवहार करने का निर्देश दिया। 

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