इलाहाबाद हाई कोर्ट के यूपी में 'राम भरोसे' टिप्पणी वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
अंकित सिंह । May 21 2021 6:51PM
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश को दिए गए निर्देश को दिशा-निर्देश के तौर पर नहीं, बल्कि सलाह के तौर पर लेना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालयों को ऐसे निर्देश जारी करने से परहेज करना चाहिए, जिसे लागू नहीं किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगायी जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के गांवों और कस्बों में समूचा चिकित्सा ढांचा ‘राम भरोसे’ है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश को दिए गए निर्देश को दिशा-निर्देश के तौर पर नहीं, बल्कि सलाह के तौर पर लेना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालयों को ऐसे निर्देश जारी करने से परहेज करना चाहिए, जिसे लागू नहीं किया जा सकता है।SC says directions of Allahabad High Court shall not be treated as directives but advice to Uttar Pradesh government
— Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2021
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