संथन का शव यथासंभव जल्द से जल्द श्रीलंका ले जाने के लिए कदम उठाये जाएं: अदालत

Madras High court
प्रतिरूप फोटो
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पीठ ने कहा कि इस संबंध में तमिलनाडु सरकार के एक वरिष्ठ आईएए अधिकारी और एक आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति नोडल अधिकारी के तौर पर की जाएगी जो उसकी ओर से इस काम को संभालेंगे।

मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि राजीव गांधी हत्याकांड के पूर्व दोषी संथन का शव श्रीलंका ले जाने की प्रक्रिया यथासंभव जल्द से जल्द पूरी करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जाएं।

श्रीलंकाई नागरिक संथन (55) मामले के उन सात दोषियों में शामिल था जिन्हें 20 साल से अधिक समय तक जेल में बिताने के बाद 2022 में उच्चतम न्यायालय द्वारा रिहा करने का आदेश दिया गया था।

संथन को उसके यकृत के काम करना बंद करने के बाद पिछले महीने यहां एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गयी

न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिया कि संथन का शव हवाई मार्ग से पहुंचाने में मदद प्रदान की जाए। उसने कहा कि संसाधन और अन्य सुरक्षा इंतजामसंबंधी जो भी सहायता चाहिए होगी, वह भी राज्य सरकार प्रदान करेगी।

पीठ ने कहा कि इस संबंध में तमिलनाडु सरकार के एक वरिष्ठ आईएए अधिकारी और एक आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति नोडल अधिकारी के तौर पर की जाएगी जो उसकी ओर से इस काम को संभालेंगे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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