मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी घटाई गई
राज्य सरकार ने प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस छूट से रियल स्टेट का कारोबार तेजी से बढ़ेगा।
भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मंत्रालय में जानकारी दी कि कोविड-19 की वजह से व्यापक पैमाने पर आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। रियल स्टेट सेक्टर पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप प्रापर्टी खरीदने, बेचने के इच्छुक नागरिक भी विपरीत स्थितियों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस छूट से रियल स्टेट का कारोबार तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी चुनौती के बीच भी प्रदेश को विकास के पथ पर गतिमान रखने के लिये मैं सतत प्रयत्नशील हूँ।
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मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हर व्यक्ति का, परिवार का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जहां वो अपने परिवार के साथ सुख से रह सके। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियाँ लॉकडाउन के वजह से लगभग समाप्त हो गई थीं। रियल स्टेट व्यवसाय पर भी इससे विपरीत प्रभाव पड़ा था। लोगों की वित्तीय क्षमताएं सीमित हो जाने के कारण संपत्तियों का क्रय-विक्रय भी प्रभावित हुआ है। अब यह आवश्यक हो गया है कि आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ें और रियल स्टेट क्षेत्र में भी कैसे बूम आए, इसकी चिंता करनी होगी। इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीदी ब्रिकी पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अभी यह छूट 31 दिसम्बर 2020 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से लोग अपना मकान आसानी खरीद सकेंगे, कारोबार में तेजी आएगी और रियल स्टेट में कामकाज को गति मिलेगी। इसी सिलसिले में अन्य आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।
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