देशमुख की जमानत याचिका परआज फैसला सुना सकती है विशेष अदालत

Anil Deshmukh
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विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी ने बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था

मुंबई की एक विशेष अदालत महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुना सकती है। देशमुख कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। देशमुख (71) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के एक मामले में बंबई उच्च न्यायालय से चार अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत के लिए अदालत का रुख किया था।

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी ने बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं। गौरतलब है कि मार्च 2021 में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने मुंबई के रेस्तरां और ‘बार’ से 100 करोड़ रुपये प्रति माह वसूली करने का निर्देश दिया था।

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देशमुख महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार में मंत्री थे। इस सरकार में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस साझेदार थे। देशमुख इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। देशमुख ने आरोपों का खंडन किया है, लेकिन बंबई उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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