सपा नेता आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द, हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सुनाई थी सजा
उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने बताया है कि समाजवादी नेता और रामपुर विधायक आजम खान यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाते हैं। आपको बता दें कि 2019 के एक हेट स्पीच मामले में आजम खान को गुरुवार को 3 साल की सजा सुनाई गई थी।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने बताया है कि समाजवादी नेता और रामपुर विधायक आजम खान यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाते हैं। आपको बता दें कि 2019 के एक हेट स्पीच मामले में आजम खान को गुरुवार को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ-साथ उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। अब इस कदम से रामपुर विधानसभा के सीट खाली हो गई है।
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आजम खान के खिलाफ कई दर्ज मुकदमों में वादी रहे भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। आजम खान के खिलाफ 2019 में भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। रामपुर के एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार देते हुए तीन अलग-अलग धाराओं में 3-3 साल की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जुलाई 2013 में जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो (संसद और विधानसभा से) उनकी सदस्यता अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के दिन से समाप्त हो जाएगी।
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