श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका हुई खारिज, परिवार से मिलने पहुंचा सपा का डेलिगेशन
आदेश की प्रति के अनुसार गौतम बौद्ध नगर के जिला एवं सत्र न्यायालय में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रणविजय प्रताप सिंह ने जमानत याचिका खारिज कर दी। त्यागी के वकील सुशील भाटी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर की एक अदालत ने राजनेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। त्यागी को पिछले महीने नोएडा की एक महिला के साथ मारपीट और गाली देने का एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। आदेश की प्रति के अनुसार गौतम बौद्ध नगर के जिला एवं सत्र न्यायालय में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रणविजय प्रताप सिंह ने जमानत याचिका खारिज कर दी। त्यागी के वकील सुशील भाटी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
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34 वर्षीय त्यागी को नौ अगस्त को नोएडा पुलिस द्वारा मेरठ से गिरफ्तार किए जाने के बाद यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। गैंगस्टर अधिनियम के अलावा उस पर 5 अगस्त को महिला के साथ मारपीट करने और उसकी कारों पर केवल राज्य विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए स्टिकर और राज्य सरकार के प्रतीक का उपयोग करने के लिए धोखाधड़ी के मामले में भी मामला दर्ज किया गया था।
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समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने त्यागी परिवार से मुलाकात की, यहां तक कि पार्टी के नोएडा महानगर के नेता ने बैठक के विरोध में इस्तीफा दे दिया। श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल के दौरे से पहले, एसपी नोएडा महानगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अपने त्याग पत्र में शैलेंद्र ने कहा कि एक महिला को गाली देने वाले श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलना महिला विरोधी कृत्य है। उन्होंने यह भी कहा कि हाउसिंग सोसाइटी के लोग बैठक को लेकर पार्टी से नाराज होंगे।
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