'क्या मैं आरजी कर आरोपी को जमानत दे दूं'? वकील की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने CBI को फटकार लगाई

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ANI
रेनू तिवारी । Sep 7 2024 12:21PM

कोलकाता की एक कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई क्योंकि उसके वकील और जांच अधिकारी समय पर नहीं आए, जिससे आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय की जमानत पर सुनवाई में देरी हुई।

कोलकाता की एक कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई क्योंकि उसके वकील और जांच अधिकारी समय पर नहीं आए, जिससे आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय की जमानत पर सुनवाई में देरी हुई।

जैसे ही कार्यवाही शाम 4.20 बजे शुरू हुई, बचाव पक्ष की वकील कविता सरकार ने अपनी दलीलें शुरू कीं। हालांकि, जज ने जल्द ही देखा कि सीबीआई के वकील दीपक पोरिया का कोई पता नहीं था।

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सीबीआई के जांच अधिकारी की अनुपस्थिति और अभियोक्ता की सुस्ती से नाराज मजिस्ट्रेट ने कहा, "क्या मैं संजय रॉय को जमानत दे दूं? यह सीबीआई की ओर से बेहद सुस्त रवैये को दर्शाता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।"

सीबीआई के वकील आखिरकार 40 मिनट देरी से कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान, अदालत ने कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आरोपी को 20 सितंबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया।

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इस बीच, सीबीआई ने अगस्त में प्रेसिडेंसी जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। इसके अलावा, सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला दर्ज किया, जहां 9 अगस्त को महिला चिकित्सक मृत पाई गई थी। मामले की शुरुआत में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच की गई थी, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सौंप दिया था।

जांच को स्थानांतरित करने का उच्च न्यायालय का निर्णय आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर आधारित था, जिन्होंने प्रिंसिपल के रूप में घोष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कदाचार का आरोप लगाया था।

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