कश्मीर से 370 हटाने पर केंद्र को SC का नोटिस, पांच जजों वाली संविधान पीठ अक्टूबर में करेगी सुनवाई
भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक मोहम्मद अलीम सैयद को अपने माता-पिता से मिलने के लिए अनंतनाग की यात्रा करने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ अक्टूबर के पहले सप्ताह में अनुच्छेद 370 के हनन से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
Supreme Court issues notice to Centre and others and says that a five-judge Constitution Bench will hear all the petitions related to abrogation of Article 370, in the first week of October. pic.twitter.com/IiJ6vdPr9Q
— ANI (@ANI) August 28, 2019
भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक मोहम्मद अलीम सैयद को अपने माता-पिता से मिलने के लिए अनंतनाग की यात्रा करने की अनुमति दी। कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी से भी कहा कि आपकी यात्रा केवल एक दोस्त के रूप में पार्टी के नेता यूसुफ तारिगामी से मिलने के लिए होनी चाहिए, न कि किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकार नियुक्त करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
अन्य न्यूज़