मुकुल रॉय के दलबदल मुद्दे पर भाजपा की रणनीति सफल, विधानसभा अध्यक्ष को मिला जल्द निर्णय लेने का निर्देश
पीठ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष 21 दिसंबर, 2021 को मामले की सुनवाई करेंगे और कानून के अनुसार इस पर फैसला करेंगे। इस मामले में उच्चतम न्यायालय अगले साल जनवरी में सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय को विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया था।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल होने वाले मुकुल रॉय की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने को कहा। दरअसल, अदालत ने मुकुल रॉय की बंगाल विधानसभा में लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के मामले को लेकर सुनवाई की। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उम्मीद जताई कि बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष इस मामले में 21 दिसंबर तक अपना फैसला दे देंगे।
इसे भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभाध्यक्ष को पत्र लिखा, बीएसएफ से जुड़े प्रस्ताव पर ब्यौरा मांगा
पीठ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष 21 दिसंबर, 2021 को मामले की सुनवाई करेंगे और कानून के अनुसार इस पर फैसला करेंगे। इस मामले में उच्चतम न्यायालय अगले साल जनवरी में सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने 17 जून को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर मुकुल रॉय को विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया था। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि वह टीएमसी में शामिल हो गए हैं।
वहीं, दूसरी तरफ भाजपा विधायक अंबिका रॉय ने जुलाई में मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और कहा था कि परंपरा के अनुसार इस पद पर विपक्षी सदस्य का नामांकन होना चाहिए। ऐसे में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई की।इसे भी पढ़ें: बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के कदम के खिलाफ प. बंगाल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया
2011 के बाद पहली बार होगा निर्णय
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर न्यायालय के फैसले पर खुशी जताया। उन्होंने कहा कि न्याय की फिर से जीत हुई... साल 2011 के बाद पहली बार होगा जब दलबदल याचिका पर फैसला किया जाएगा।Justice triumphs again....historic observation by Hon’ble Supreme Court of India leaves no discretion to the Hon’ble Speaker to delay Mukul Roy's defection proceedings. First time since 2011 when a defection petition will be finally decided in West Bengal.
— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) November 22, 2021
अन्य न्यूज़