Bihar: लालू के नेता के बिगड़े बोल, कहा- लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाओं को मिलेगा महिला आरक्षण का लाभ
सिद्दीकी का यह बयान तब आया जब वह बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब कट हेयरस्टाइल वाली आगे आएंगी। इसके बजाय सरकार को पिछड़े समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करना चाहिए।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि लिपस्टिक और बॉब-कट हेयर स्टाइल वाली महिलाएं महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर आगे आएंगी, जिसे संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था। सिद्दीकी का यह बयान तब आया जब वह बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब कट हेयरस्टाइल वाली आगे आएंगी। इसके बजाय सरकार को पिछड़े समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करना चाहिए। राजद नेता ने अपने समर्थकों को आगामी लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक टेलीविजन और सोशल मीडिया से दूर रहने की भी सलाह दी।
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अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, "आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बिना टीवी देखना और सोशल मीडिया पर समय बिताना बंद कर देना चाहिए।" इसके अलावा, सिद्दीकी ने अपने समर्थकों से अपने हिस्से के लिए लड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आइए हम अपने पूर्वजों के अपमान को याद रखने का संकल्प लें। हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे और अपने हिस्से के लिए लड़ेंगे।" इससे पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को चेतावनी दी कि अगर अन्य पिछड़े वर्ग का हक वे छीनेंगे तो यह वर्ग ईंट से ईंट बजा देगा। राजद नेता ने महिला आरक्षण विधेयक लाने में नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण, जनगणना के पश्चात नए सिरे से परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा।
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बना कानून
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में कानून बन गया। राष्ट्रपति मुर्मू की सहमति मिलने के बाद भारत सरकार ने शुक्रवार को महिला आरक्षण विधेयक के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की। अब इसके अधिनियम बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। संसद के एक विशेष सत्र में, महिला आरक्षण विधेयक को इस महीने लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, जिससे यह भारतीय संसद द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई क्योंकि इसने 19 सितंबर को अपना संचालन नए संसद भवन में स्थानांतरित कर दिया।
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