आरजी कर मामला : घोष व निलंबित पुलिस अधिकारी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

Sandeep Ghosh
ANI

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय एजेंसी ने पांडे को यहां विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया और उसे घोष का विश्वासपात्र व्यक्ति बताया। एजेंसी ने बताया कि पांडे छात्रों को धमकाता था और असाइनमेंट दिलाने के लिए रिश्वत लेता था।

कोलकाता की एक अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने अस्पताल के एक अन्य चिकित्सक आशीष पांडे को तीन दिन यानी सात अक्टूबर तक केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया है।

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने अदालत के समक्ष दावा किया कि घोष ने महिला चिकित्सक की मौत को आत्महत्या का मामला बताकर जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की।

एजेंसी ने भी दावा किया कि पुलिसकर्मी ने घोष को ‘सबूतों से छेड़छाड़’ करने और गवाहों को प्रभावित करने में मदद की थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने दोनों के मोबाइल फोन के फोरेंसिक परीक्षणों के निष्कर्षों का हवाला देते हुए अदालत से मामले में आगे पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग की।

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय एजेंसी ने पांडे को यहां विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया और उसे घोष का विश्वासपात्र व्यक्ति बताया। एजेंसी ने बताया कि पांडे छात्रों को धमकाता था और असाइनमेंट दिलाने के लिए रिश्वत लेता था। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि पांडे आरजी कर अस्पताल में कथित तौर पर ‘देह व्यापार’ चलाता था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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