Andhra Pradesh: चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत, अमरावती इनर रिंग रोड मामले में हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

Chandrababu Naidu
ANI
अंकित सिंह । Oct 11 2023 3:41PM

कोर्ट ने सीआईडी ​​को अंगालू 307 मामले में गुरुवार तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने सीआईडी ​​विजयवाड़ा एसीबी अदालत द्वारा दायर इनर रिंग रोड याचिका पर पीटी वारंट पर रोक लगा दी।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सुनी और अस्थायी जमानत दे दी। कोर्ट ने मामले में 16 अक्टूबर तक गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश भी जारी किया। कोर्ट ने सीआईडी ​​को अंगालू 307 मामले में गुरुवार तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने सीआईडी ​​विजयवाड़ा एसीबी अदालत द्वारा दायर इनर रिंग रोड याचिका पर पीटी वारंट पर रोक लगा दी।

इनर रिंग रोड (आईआरआर) घोटाला अमरावती शहर में आंतरिक रिंग रोड के निर्माण में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। सीआईडी का आरोप है कि चंद्रबाबू नायडू समेत तेदेपा के नेताओं के स्वामित्व वाली कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सड़क परियोजना में बदलाव किया गया था। एपी फाइबरनेट कथित घोटाला 2014-19 के बीच तेदेपा के शासन के दौरान हुआ था। अपराध जांच विभाग ने एपी स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड (एपीएसएफएल) में अनियमितताएं पाई हैं, जिससे राज्य के राजस्व को कथित तौर पर 321 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़