आठ वर्षीय बालिका से बलात्कार, 72 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास

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सुनवाई के बाद अदालत ने इस महीने की 19 तारीख को आरोपी कर्ष को मामले का दोषी पाया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि आरोपी पर कुल 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की एक अदालत ने आठ वर्षीय बालिका से बलात्कार करने के जुर्म में 72 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार ध्रुव ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) विक्रम प्रताप चंद्रा की अदालत ने आठ वर्षीय एक बालिका से बलात्कार के जुर्म में जगन्नाथ प्रसाद कर्ष (72) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

ध्रुव ने बताया कि कर्ष ने 13 जून 2023 को बालिका को स्नानघर में ले गया था और उसके हाथ-पैर को रस्सी से बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि बाद में जब बालिका ने अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी तब उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया।

ध्रुव ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तथा प्रकरण को अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद अदालत ने इस महीने की 19 तारीख को आरोपी कर्ष को मामले का दोषी पाया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि आरोपी पर कुल 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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