Rahul Gandhi Disqualified | मोदी सरनेम मामले में अपनी सजा को चुनौती देंगे राहुल गांधी, सूरत में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन

Rahul Gandhi Disqualified
Prabhasakshi
रेनू तिवारी । Apr 3 2023 11:19AM

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के मानहानि मामले में अपनी दो साल की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए आज गुजरात की एक अदालत में पेश होंगे। वह अपने मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेंगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के मानहानि मामले में अपनी दो साल की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए आज गुजरात की एक अदालत में पेश होंगे। वह अपने मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी दोपहर करीब दो बजे सूरत पहुंचेंगे।

राहुल गांधी के वकीलों ने बताया कि राहुल गांधी सत्र अदालत से अपनी सजा निलंबित करने की मांग करेंगे। सत्र अदालतों द्वारा आज इस मामले की सुनवाई किए जाने की संभावना है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी की अपनी सजा के खिलाफ अपील से पहले कांग्रेस सांसद सोमवार को मिलने और अपनी रणनीति तैयार करने के लिए तैयार हैं।

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कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन

सूत्रों के हवाले से बताया कि पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, तीन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य राष्ट्रीय और राज्य पार्टी के नेताओं सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के अदालत में जाने की संभावना है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल के भी सूरत में राहुल गांधी के साथ आने की संभावना है।

राहुल गांधी के शहर के दौरे से पहले सड़कों पर पार्टी के झंडों के साथ रागा, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के पोस्टर और होर्डिंग देखे गए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए उसके शक्ति प्रदर्शन की आलोचना की।

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राहुल गांधी की की संसद सदस्यता रद्द 

23 मार्च को, राहुल गांधी को उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया गया और दो साल की जेल की सजा सुनाई गई, जो उन्होंने 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए की थी। गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की शिकायत पर कांग्रेस नेता की कथित टिप्पणी "कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?" अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था।

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