राफेल सौदा: कांग्रेस ने फिर की जेपीसी मांग, कहा- भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमने पहले ही कहा था कि उच्चतम न्यायालय राफेल के भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर सकता क्योंकि नियमों के तहत उसका दायरा सीमित है। इसलिए हमने न्यायालय का रुख नहीं किया था।
नयी दिल्ली। राफेल विमान सौदे पर शुक्रवार को आए उच्चतम न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि जेपीसी जांच से ही इस मामले में 'भ्रष्टाचार की सभी परतें’’ खुलेंगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपीसी की जांच से क्यों डर रहे हैं? उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हमने पहले ही कहा था कि उच्चतम न्यायालय राफेल के भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर सकता क्योंकि नियमों के तहत उसका दायरा सीमित है। इसलिए हमने न्यायालय का रुख नहीं किया था।"
Randeep Surjewala, Congress on #RafaleVerdict: The verdict of the Supreme Court today is a validation of what the Congress party stated months again, that SC is not the forum to decide the such sensitive defence contract. pic.twitter.com/824MxYukki
— ANI (@ANI) December 14, 2018
कांग्रेस नेता ने कहा, 'इस मामले में भ्रष्टाचार की कई परते हैं। इसकी छानबीन सिर्फ जेपीसी से जांच से हो सकती है। इसमें तथ्य और साक्ष्य दोनों की छानबीन होनी है।'।सुरजेवाला ने कहा, "हम प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं कि आप जेपीसी से जांच कराएं। आप जेपीसी की जांच से क्यों डर रहे हैं?" उन्होंने कहा, 'इस सवालों का जवाब मिलना चाहिए कि 42 हजार करोड़ रुपये का चूना कैसे लगा? 30 हजार करोड़ रुपये का ठेका रिलायंस को कैसे दिया गया? सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति की अहवेलना क्यों की गई?' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय को आधी अधूरी और एक-तरफा जानकारी दी है। सुरजेवाला ने दावा किया कि कहा, 'यहां दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।'
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गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी के मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार को शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने सौदे में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया।प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि अरबों डॉलर कीमत के राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।
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