दिल्ली सरकार का सख्त आदेश, कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना पूछे नहीं बढ़ा सकता फीस
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई भी स्कूल एक समय पर तीन महीने का शुल्क नहीं वसूल सकते हैं। इस शुल्क को महीने के हिसाब से लिया जाएगा।
नयी दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी निजी स्कूल को कोरोना वायरस बंद के दौरान शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं है और स्कूल खुलने तक सिर्फ ट्यूशन शुल्क ही वसूला जाए। सिसोदिया ने एक संवाददाता सम्मलेन में कहा, ‘‘स्कूलों द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने के संबंध में हमें कई शिकायतें मिलीं और यातायात शुल्क भी वसूले जा रहे हैं जिसका बंद के दौरान कोई इस्तेमाल तक नहीं हो रहा है। स्कूलों को ट्यूशन शुल्क से ज्यादा वसूलने की इजाजत नहीं है।’’ शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि यातायात शुल्क, सालाना शुल्क या कोई भी अन्य शुल्क बंद के दौरान वसूला नहीं जा सकता है जो कि तीन मई तक जारी रहेगा।
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उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी स्कूल एक समय पर तीन महीने का शुल्क नहीं वसूल सकते हैं। इस शुल्क को महीने के हिसाब से लिया जाएगा। स्कूलों को अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों समेत सभी कर्मियों को वेतन देने का निर्देश दिया जाता है, वे अपने पैतृक संगठनों से कोष के लिए संपर्क कर सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि शुल्क जमा हो या नहीं किसी भी छात्र को ऑनलाइन कक्षा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है।
कोई स्कूल 3 महीने की फीस चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी वो भी प्रति माह लेनी होगी। ट्रांसपोर्टेशन फीस पर रोक लगेगी।
— AAP (@AamAadmiParty) April 17, 2020
जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस देने में असमर्थ है वो चिंता ना करे। उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन क्लास से नहीं काटा जाएगा। : Dy CM @msisodia pic.twitter.com/qQEIDUGszM
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