पुलिस द्वारा जब्त रेमडेसिविर को इस्तेमाल के लिए अस्पतालों में भेजा जाए: दिल्ली उच्च न्यायालय

Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आप सरकार के राजस्व विभाग के उपायुक्त को निर्देश दिया कि कालाबाजारी करने वाले लोगों और जमाखोरों से कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर को जब्त करने के बाद इसे तुरंत अस्पतालों तक पहुंचाया जाए।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आप सरकार के राजस्व विभाग के उपायुक्त को निर्देश दिया कि कालाबाजारी करने वाले लोगों और जमाखोरों से कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर को जब्त करने के बाद इसे तुरंत अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने यह निर्देश दिया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जब्त दवा की प्रभाविता समाप्त नहीं हो और इसे जरूरतमंद रोगियों को दिया जा सके।

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अदालत ने कहा कि जब्त करते ही जांच अधिकारी को तुरंत इसकी सूचना उपायुक्त को देनी चाहिए। पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि जब्त दवाएं मौलिक हैं और सुनिश्चत करना चाहिए कि उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखा जाए ताकि उन्हें किसी अस्पताल या कोविड देखभाल केंद्र में भेजे जाने तक उनकी प्रभाविता बनी रहे। अदालत ने पुलिस की छापेमारी में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर के सिलसिले में भी यही निर्देश दिया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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