फिजियोथेरेपिस्ट से किया था बेरहमी से बलात्कार, अब मिली फांसी की सजा
अदालत ने उसे किसी प्रकार की ढील देने से इनकार कर दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। अदालत ने राज्य सरकार को ‘‘बलात्कार पीड़ितों के लिए मनोधैर्य योजना’’ के तहत पीड़िता के परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने की सिफारिश की।
मुंबई। यहां की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को उपनगरीय विले पार्ले में 2016 में 24 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बलात्कार और हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। 24 सितंबर को सत्र अदालत के न्यायाधीश ए डी देव ने कहा कि आरोपी देबाशीष धारा (27) महिला के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी है। आरोपी पश्चिम बंगाल का निवासी है। आरोपी ने अपनी गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए रहम की गुहार लगाई थी।
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हालांकि, अदालत ने उसे किसी प्रकार की ढील देने से इनकार कर दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। अदालत ने राज्य सरकार को ‘‘बलात्कार पीड़ितों के लिए मनोधैर्य योजना’’ के तहत पीड़िता के परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने की सिफारिश की। यह घटना दिसंबर 2016 में घटी। धारा को घटना के करीब दो महीने बाद पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। धारा पीड़िता के घर के पास काम करता था। घटना की रात, वह उसके घर में घुस गया, उसके साथ बलात्कार किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी।
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