उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना के लिए पुलिस अधिकारी को एक दिन जेल की सजा सुनाई
उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता को आपराधिक विश्वासघात के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अर्नेश कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत अनिवार्य रूप से पेश होने का नोटिस जारी किए जाने के नियम का उल्लंघन किया गया।
नयी दिल्ली| उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक पुलिस अधिकारी को अदालत की अवमानना के मामले में एक दिन की जेल की सजा सुनाई है।
न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने अवमानना की कार्यवाही में दिल्ली पुलिस अधिकारी द्वारा पेश की गई माफी को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही कम किया जा सकता है। अदालत ने दिसंबर में पारित अपने आदेश में पुलिस अधिकारी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता को आपराधिक विश्वासघात के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अर्नेश कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत अनिवार्य रूप से पेश होने का नोटिस जारी किए जाने के नियम का उल्लंघन किया गया।
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