एक देश-एक राशन कार्ड योजना को मिला बल, ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम भी जुड़े

One country one ration card

एक देश, एक राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी पूरे देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से एक ही राशन कार्ड का उपयोग कर अनाज उठा सकेंगे। खाद्य मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2021 तक देश भर में इस योजना को लागू करना है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि तीन और राज्य -ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम अब ‘एक देश-एक राशन कार्ड’ योजना से जुड़ गये हैं। उन्होंने कहा कि अब तक इस योजना से 20 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर भी इस योजना से जुड़ जायेंगे। एक देश, एक राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी पूरे देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से एक ही राशन कार्ड का उपयोग कर अनाज उठा सकेंगे। खाद्य मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2021 तक देश भर में इस योजना को लागू करना है। पासवान ने एक बयान में कहा, आज तीन और राज्यों ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को इस योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक बुनियादी ढांचे का काम जैसे - इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) सॉफ्टवेयर का उन्नयन, पीडीएस के केंद्रीय एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस) और अन्नवितरण पोर्टलों का एकीकरण, राशन कार्डों / लाभार्थियों का डेटा केंद्रीय भंडार में उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी का अपेक्षित परीक्षण करना आदि इन तीन राज्यों में में भी पूरा कर लिया गया है। अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों- आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश इस योजना से पहले ही जुड़ चुके हैं। 

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पासवान ने कहा, विभाग के द्वारा अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की पहुंच का विस्तार करने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। शेष 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय क्लस्टर में शामिल करने के लिये खाद्य मंत्रालय सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है। पासवान ने कहा कि एक केंद्रीय तकनीकी टीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन राज्यों की तकनीकी टीमों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय व अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक दिशानिर्देश भी दिये गये हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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