ओला इलेक्ट्रिक को उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से नोटिस मिला

Ola Electric
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विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीसीपीए ने कहा है कि कंपनी संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राधिकरण को जवाब देगी।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी ओला इलेक्ट्रिक को उपभोक्ता अधिकारों के कथित उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

ओला इलेक्ट्रिक ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी एक सूचना में कहा कि उसे सात अक्टूबर को ईमेल के जरिये सीसीपीए का कारण बताओ नोटिस मिला। उसे 15 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।

कंपनी के मुताबिक, सीसीपीए ने उपभोक्ता अधिकारों के कथित उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीसीपीए ने कहा है कि कंपनी संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राधिकरण को जवाब देगी।

यह नोटिस ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल और स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच रविवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री के बाद की सेवाओं और गुणवत्ता को लेकर छिड़े वाकयुद्ध के बाद आया है। कामरा ने ओला इलेक्ट्रिक ग्राहकों की बिक्री के बाद और सेवा संबंधी समस्याओं को उठाया था। उन्होंने उपभोक्ता मामलों के विभाग के आधिकारिक हैंडल को भी ‘टैग’ किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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