महाराष्ट्र की मोहोल सीट से राकांपा उम्मीदवार के नामांकन को दी गई थी चुनौती, अदालत ने खारिज की याचिका
याचिकाकर्ता नागनाथ क्षीरसागर ने तर्क दिया कि कैकाडी जाति के माने, मोहोल से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे क्योंकि सीट अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित है। माने ने इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में राकांपा के टिकट पर सीट जीती थी। क्षीरसागर के वकील अनंत वडगांवकर ने दावा किया कि कैकाडी जाति के सदस्य महाराष्ट्र के केवल आठ जिलों में अनुसूचित जाति के रूप में योग्य हैं, लेकिन सोलापुर जिले में नहीं।
अजित पवार की पार्टी राकांपा को राहत देते हुए एक उम्मीदवार जिसने पार्टी उम्मीदवार यशवंत माने के नामांकन फॉर्म की स्वीकृति को चुनौती दी थी, उसने बॉम्बे हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। माने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की मोहोल विधानसभा सीट से राकांपा के उम्मीदवार हैं। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की पीठ ने संकेत दिया कि वे याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं हैं, जिसके बाद अदालत ने गुरुवार को इसे वापस लेने की अनुमति दे दी।
इसे भी पढ़ें: Hema Committee Report: केरल HC ने महिला नीति के लिए नियुक्त किया न्याय मित्र, 26 प्राथमिकी में जांच में प्रगति का संकेत दिया गया
याचिकाकर्ता नागनाथ क्षीरसागर ने तर्क दिया कि कैकाडी जाति के माने, मोहोल से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे क्योंकि सीट अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित है। माने ने इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में राकांपा के टिकट पर सीट जीती थी। क्षीरसागर के वकील अनंत वडगांवकर ने दावा किया कि कैकाडी जाति के सदस्य महाराष्ट्र के केवल आठ जिलों में अनुसूचित जाति के रूप में योग्य हैं, लेकिन सोलापुर जिले में नहीं।
इसे भी पढ़ें: Jet Airways News: बंद पड़ी जेट एयरवेज की संपत्तियों को बेचने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया NCLAT का फैसला
माने के वकील, जगदीश रेड्डी ने तर्क दिया कि क्षीरसागर की चुनौती अमान्य थी, क्योंकि इसने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत समाधान के लिए अनुपयुक्त तथ्यात्मक विवादों को उठाया, जो मौलिक अधिकारों को लागू करता है। माने ने यह भी बताया कि इसी तरह की चुनौती को पहले 2020 में उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने खारिज कर दिया था।
अन्य न्यूज़