Uttarakhand: कैबिनेट की बैठक में UCC पर नहीं आया प्रस्ताव, जानिए धामी सरकार की क्या है आगे की प्लानिंग

pushkar singh dhami
ANI
अंकित सिंह । Feb 3 2024 7:20PM

बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात की और कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि 'इस सत्र में', वे यूसीसी लाएंगे, 'जो भी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं'। धामी ने कहा कि एक और कैबिनेट बैठक होगी, जिसके बाद 'मसौदा लाया जाएगा'।

पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे पर चर्चा करने और उसे मंजूरी देने के लिए एक कैबिनेट बैठक की, जिससे भाजपा शासित राज्य यूसीसी को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात की और कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि "इस सत्र में", वे यूसीसी लाएंगे, "जो भी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं"। धामी ने कहा कि एक और कैबिनेट बैठक होगी, जिसके बाद “मसौदा लाया जाएगा”।

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एक बार जब कैबिनेट हरी झंडी दे देती है, तो विधेयक को विधानसभा के चार दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है जो पहले ही 5-8 फरवरी तक बुलाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बड़ा दस्तावेज़ सौंपे जाने के बाद यह बात सामने आई है, जिन्होंने कहा था कि “लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण आ गया है”। जैसे-जैसे उत्तराखंड सरकार यूसीसी को वास्तविकता बनाने के करीब पहुंच रही है, आपको इस मसौदे के लिए जिम्मेदार विशेषज्ञों के बारे में जानने की जरूरत है।

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10 पॉइंट में समझें बड़ी बातें

- यूसीसी बिल हलाला, इद्दत और तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाएगा।

- उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक बहुविवाह पर भी प्रतिबंध लगा सकता है।

- इस विधेयक से सभी धर्मों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की आयु तय करने की उम्मीद है।

- राज्य की आबादी का 2.9% हिस्सा बनाने वाले आदिवासी समुदायों को उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक के दायरे से छूट दी जा सकती है।

- इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित बिल में बच्चों की संख्या में एकरूपता समेत जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं।

- इसके अलावा उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो विरासत से संबंधित मुद्दों में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करेंगे।

- आईई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यूसीसी लिव-इन रिश्तों को भी विनियमित करने की संभावना है।

- यूसीसी राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, भूमि और संपत्ति के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

- यूसीसी पैनल को 2.33 लाख लिखित सुझाव प्राप्त हुए और 60 से अधिक बैठकें हुईं जिनमें सदस्यों ने लगभग 60,000 लोगों के साथ बातचीत की।

- इसके लागू होने पर उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यह पुर्तगाली शासन के दिनों से ही गोवा में चालू है।

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