NIA ने पाक प्रायोजित नार्को-आतंकवाद मामले में आरोपी दो भाइयों के घर को किया कुर्क
एनआईए ने कहा कि तस्करी की गई दवाओं की आय का इस्तेमाल पंजाब में चल और अचल संपत्ति बनाने के अलावा कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को पाकिस्तान प्रायोजित नार्को-आतंकवाद मामले में आरोपी दो भाइयों के घर को कुर्क कर लिया। बिक्रमजीत सिंह उर्फ बिक्रम सिंह उर्फ विक्की और मनिंदर सिंह उर्फ मनी की आवासीय संपत्ति यूएपीए की धारा 25 (1) के तहत कुर्क की गई है। मामले में एजेंसी ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया था।
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एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एनआईए ने 8 मई, 2020 को दर्ज मामले में यूएपीए, एनडीपीएस और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 13 आरोपियों के खिलाफ पहले ही चार आरोप पत्र दायर किए हैं। यह मामला पाकिस्तान से भारत में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी के लिए नार्को-आतंकवादी मॉड्यूल द्वारा रची गई कथित साजिश से संबंधित है। सीमा पार से आयातित सेंधा नमक की आड़ में ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। एनआईए ने कहा कि तस्करी की गई दवाओं की आय का इस्तेमाल पंजाब में चल और अचल संपत्ति बनाने के अलावा कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था।
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एनआईए ने पहले भी मौजूदा मामले में 60 कनाल 10 मरला जमीन जब्त की थी। छह गाड़ियाँ और रु. 6,35,000 रुपये नकद भी जब्त किये गये. एनआईए ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।
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