NGT ने एम्स के पास कचरा फेंकने को लेकर केंद्र, एमसीडी को नोटिस जारी किया

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पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील पर गौर किया कि शिकायतों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के पास कचरा फेंके जाने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर केंद्र और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोटिस जारी किया है।

एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया कि एम्स के गेट नंबर छह के सामने करीब 30 मीटर के क्षेत्र में कचरा फेंका जा रहा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने हालिया आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि फेंका जा रहा कचरा एम्स के आसपास वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है और इस तरह खुले में कचरा डालने से आसपास के क्षेत्र में भारी वायु प्रदूषण हो रहा है।’’

पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील पर गौर किया कि शिकायतों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

एनजीटी ने कहा, ‘‘मूल याचिका में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है।’’ एनजीटी ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों (केंद्र सरकार और एमसीडी) को नोटिस जारी किया जाए।’’ मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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