MP में फीका रहेगा न्यू ईयर सेलिब्रेशन, ये रहेंगे नियम
नाइट कर्फ्यू के कारण रात 7 से 10:30 बजे तक ही आप होटल-रेस्टोरेंट में नए साल की पार्टी मना सकेंगे। आदेश के अनुसार यदि 11 बजे के बाद घूमते पाए जातें हैं तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाही करेगी।
भोपाल। एमपी में 2021 की विदाई और नए साल के शुरू होने का जश्न मनाने बाहर जानेवाले हैं तो ये गाइडलाइंस एक बार जरूर देख लें वरना मुसीबत आ सकती है। एमपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस के कारण नाइट कर्फ्यू लागू है। इसके तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा।
आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू के कारण रात 7 से 10:30 बजे तक ही आप होटल-रेस्टोरेंट में नए साल की पार्टी मना सकेंगे। आदेश के अनुसार यदि 11 बजे के बाद घूमते पाए जातें हैं तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाही करेगी। इसके साथ साथ सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के होटलों में एंट्री नहीं दी जाएगी।
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दरअसल पिछले साल न्यू ईयर पर होटल, पब और ओपन स्पेस में जश्न मनाने की छूट थी। ओपन स्पेस जैसे गार्डन या मैदानों में होने वाले आयोजन में एक बार में 200 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने की मनाही थी।
वहीं होटल, क्लब-पब आदि में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही आयोजन होने के निर्देश थे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना आयोजक की जिम्मेदारी थी।
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