नए उपभोक्ता कानून पर बोले ओम बिरला, यह उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी को रोकने में होगा सहायक

Om Birla

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कानून में ई-कॉमर्स कंपनियों को भी दायरे में लेते हुए उपभोक्ता अधिकारों को विस्तृत बनाया गया है।

नयी दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किए जाने को उपभोक्ता अधिकारों के लिये महत्वपूर्ण बताते हुए मंगलवार को कहा कि इसके कड़े प्रावधान उपभोक्ता के साथ होने वाली किसी भी धोखाधड़ी को नियंत्रित करने में सहायक होंगे। बिरला ने ट्वीट किया, ‘‘ मुझे खुशी है कि गत वर्ष संसद से पारित नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अस्तित्व में आ गया है।’’ 

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उन्होंने कहा कि कानून में ई-कॉमर्स कंपनियों को भी दायरे में लेते हुए उपभोक्ता अधिकारों को विस्तृत बनाया गया है। इसके कड़े प्रावधान उपभोक्ता के साथ होने वाली किसी भी धोखाधड़ी को नियंत्रित करने में सहायक होंगे। गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 सोमवार 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया। नये कानून में उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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