नेशनल हेराल्ड मामला: एजेएल ने एकल पीठ के फैसले को दी चुनौती
उच्च न्यायालय ने परिसर खाली करने से संबंधित केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली एजेएल की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि एजेएल ने फैसले के विरोध में लगाये गये अपने गंभीर आरोपों के पक्ष में कोई ठोस दलील नहीं दी।
नयी दिल्ली। नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने यहां आईटीओ पर प्रेस एन्क्लेव में परिसर खाली करने से संबंधित एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में एजेएल ने 21 दिसंबर 2018 के एकल पीठ के आदेश के पालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। एजेएल की तरफ से पेश हुए वकील सुनील फर्नांडीज ने कहा कि अपील शनिवार की शाम को दायर की गयी और नौ जनवरी को मामले में सुनवाई होने की संभावना है।
Associated Journals Ltd. (AJL) moves double bench of Delhi High Court challenging the single bench order which had directed to vacate Herald house. pic.twitter.com/JNu7XwPpFJ
— ANI (@ANI) January 6, 2019
उच्च न्यायालय ने परिसर खाली करने से संबंधित केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली एजेएल की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि एजेएल ने फैसले के विरोध में लगाये गये अपने गंभीर आरोपों के पक्ष में कोई ठोस दलील नहीं दी। इसने कहा कि नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा हटाना) अधिनियम, 1971 के मुताबिक परिसर खाली करने की कार्यवाही के तहत दो सप्ताह के अंदर अपना आईटीओ परिसर खाली करना होगा, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी।
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केंद्र ने 56 साल की अपनी लीज खत्म कर दी और एजेएल को यह कहकर परिसर खाली करने को कहा कि यहां प्रिंटिंग या प्रकाशन की गतिविधि से संबंधित कोई काम नहीं चल रहा। प्रियंशा इंद्रा शर्मा की ओर से दायर अपील में कहा गया, ‘‘ऐसा करके एकल पीठ ने जल्दबाजी दिखायी है जो मौजूदा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मामले में अनुचित है।’’ अपने आदेश में एकल पीठ ने कहा था कि एजेएल ने यंग इंडियन (वाईआई) के लिये इसे ‘‘हथिया’’ था, जिसमें कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी शेयरधारक हैं।
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