ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई के योग्य माना
मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा था कि इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने अब कहा है कि याचिका पर सुनवाई संभव है। यही कारण है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है।
ज्ञानवापी मामले को लेकर आज एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब 2 दिसंबर को करने का फैसला लिया है। हालांकि, सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की एक याचिका को खारिज कर दिया गया। वही, हिंदू पक्ष की अर्जी को कोर्ट में सुनवाई के योग्य माना है। हाालंकि, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा था कि इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने अब कहा है कि याचिका पर सुनवाई संभव है। यही कारण है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है।
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इससे पहले ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की पूजा-अर्चना की अनुमति देने और परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका की पोषणीयता (सुनवाई करने या नहीं करने) पर वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 17 नवंबर को अपना सुनाने की बात कही थी। वादी ने अपनी याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश निषेध, परिसर हिंदुओं को सौंपने के साथ ही परिसर में मिले कथित शिवलिंग की नियमित तौर पूजा-अर्चना करने का अधिकार देने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले, इसी साल मई में दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण कराया गया था
Uttar Pradesh | Hearing in the Gyanvapi mosque case was held today at Varanasi District Court; the next hearing is on 2nd December.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 17, 2022
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