Money Laundering Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से किया इनकार

Satyendar Jain
ANI
अभिनय आकाश । Nov 17 2022 2:25PM

अदालत ने सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन को भी ज़मानत देने से इनकार कर दिया, वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन और राहुल मेहरा जैन के लिए पेश हुए, जबकि एएसजी एसवी राजू के साथ ज़ोहेब हुसैन ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन को भी ज़मानत देने से इनकार कर दिया, वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन और राहुल मेहरा जैन के लिए पेश हुए, जबकि एएसजी एसवी राजू के साथ ज़ोहेब हुसैन ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली में MCD चुनाव को लेकर दंगल जारी, केजरीवाल पर निशाना साधते हुए BJP ने AAP नेताओं को बताया 'दिल्ली के ठग'

अदालत ने 11 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। आदेश की एक प्रति का इंतजार है। जांच एजेंसी द्वारा विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष लंबित कार्यवाही को स्थानांतरित करने की याचिका दायर करने के बाद मामले को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के समक्ष सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने ईडी के स्थानांतरण आवेदन को स्वीकार करने के बाद, जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दी। हालांकि, उनकी याचिका सितंबर में इस अवलोकन के साथ खारिज कर दी गई थी कि ईडी की आशंका कमजोर या अनुचित नहीं थी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।

इसे भी पढ़ें: क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना फ्री मॉडल लेकर आगे बढ़ेगी?

क्या है मामला

ईडी ने इस साल अप्रैल में जैन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। कथित तौर पर ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटल इंपेक्स, प्रयास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आइडियल एस्टेट आदि की बताई गईं।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़