आदिवासी छात्रावास में छेड़छाड़ : प्रधान अध्यापक निलंबित, प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश

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अधिकारियों ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश में कहा है कि प्रधान अध्यापक का कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता प्रदर्शित करता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरित है। इसलिए प्रधान अध्यापक अग्रवाल को निलंबित किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने निलंबित अग्रवाल के खिलाफ कटघोरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया है।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में छात्राओं से कथित छेड़छाड़ के मामले में प्रशासन ने आदिवासी कन्या आश्रम के प्रधान अध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आदिवासी छात्रावास की छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में प्रशासन ने प्रधान अध्यापक संदीप अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल दिसंबर में आश्रम की छात्राओं ने अग्रवाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।

अधिकारियों ने बताया कि प्रधान अध्यापक के खिलाफ छात्राओं के साथ मारपीट करने और उनका शारीरिक तथा मानसिक शोषण करने की शिकायत मिली थी। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की थी। उन्होंने बताया कि जांच प्रतिवेदन में शिकायत से संबंधित तथ्य सही पाए जाने के बाद अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश में कहा है कि प्रधान अध्यापक का कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता प्रदर्शित करता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरित है। इसलिए प्रधान अध्यापक अग्रवाल को निलंबित किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने निलंबित अग्रवाल के खिलाफ कटघोरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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