जिला कांगड़ा में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू - फतेहपुर उप-चुनाव के लिए 30 अक्तूबर को होगा मतदान
उपायुक्त ने बताया कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 8 अक्तूबर, 2021 होगी और 11 अक्तूबर को नामांकन-पत्रों की जांच की जाएगी तथा 13 अक्तूबर, 2021 तक नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला राजस्व कार्यालय, धर्मशाला में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष चुनाव की घोषणा से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चौबीस घण्टे काम करेगा। उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) फतेहपुर में उपमण्डल स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
धर्मशाला । जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त, डॉ. निपुण जिन्दल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज 8-फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप-चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ समस्त जिला कांगड़ा में आचार संहिता लागू हो गई है जोकि चुनाव प्रक्रिया के समापन तक लागू रहेगी। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्तूबर, 2021 को मतदान होगा तथा मतगणना 2 नवम्बर, 2021 को होगी जबकि चुनाव प्रक्रिया 5 नवम्बर को समाप्त होगी।
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उपायुक्त ने बताया कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 8 अक्तूबर, 2021 होगी और 11 अक्तूबर को नामांकन-पत्रों की जांच की जाएगी तथा 13 अक्तूबर, 2021 तक नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जिला राजस्व कार्यालय, धर्मशाला में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष चुनाव की घोषणा से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चौबीस घण्टे काम करेगा। उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) फतेहपुर में उपमण्डल स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
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उपायुक्त ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव विज्ञापन के प्रमाणीकरण के लिए जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यय निगरानी दल का गठन भी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत उड़नदस्ता तुरन्त प्रभाव से कार्य करेेगा। सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और आचार संहिता के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों पर विचार करने के लिए जिला स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया गया है।
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लाइसेंस होल्डर्स को हथियार थानों में जमा करवाने के आदेश
कांगड़ा जिला के फतेहपुर में उपचुनावों के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी डा निपुण जिंदल ने धारा-144 के तहत जिला कांगड़ा में हथियार, गोला, बारूद तथा विस्फोटक सामग्री साथ रखने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं इसके साथ ही लाइसेंस होल्डर्स को अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस कर्मियों, होम गार्ड्स तथा कानून व्यवस्था से जुड़े लोगों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
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