मेघालय उच्च न्यायालय ने ‘सेक्स रैकेट’ चलाने के आरोपी भाजपा नेता को जमानत दी

BJP Leader
प्रतिरूप फोटो
Google Creative Commons

मेघालय उच्च न्यायालय ने, राज्य स्थित अपने फार्म हाउस में कथित तौर पर ‘सेक्स रैकेट’ चलाने के आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता बर्नार्ड एन मारक को सशर्त जमानत दे दी है।

मेघालय उच्च न्यायालय ने, राज्य स्थित अपने फार्म हाउस में कथित तौर पर ‘सेक्स रैकेट’ चलाने के आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता बर्नार्ड एन मारक को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने मारक को शनिवार को जमानत देते हुए शर्त लगाई कि वह भागेंगे नहीं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे,देश छोड़कर नहीं जाएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने और दो जमानतदारों को भी पेश करने का निर्देश दिया। अदालत के आदेश में न्यायमूर्ति डब्ल्यू दियेंगदोह ने कहा, ‘‘अगर किसी अन्य आरोप में वांछित नहीं हैं तो आरोपी बर्नार्ड एन मारक को सशर्त जमानत दी जाती है जिनका वह अनुपालन करेंगे।’’

उल्लेखनीय है कि मारक की पत्नी एल के ग्रेसी ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि मारक संपत्ति के मालिक हैं। लेकिनअदालत ने इस बात पर आशंका जताई कि उस स्थान का देह व्यापार के लिए इस्तेमाल साबित करने वाले पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने टिप्पणी की, ‘‘ गवाहों के बयान, अदालत में पेश तथ्य आरोपी व्यक्ति को कथित अपराध से जोड़ने के लिए पर्यात सबूत नहीं हैं। ... क्योंकि ऐसे शुरुआती सबूत नहीं है जिनसे स्पष्ट हो सके कि उस स्थान का इस्तेमाल देह व्यापार के लिए किया जाता था।’’

मारक पूर्व उग्रवादी नेता हैं। उनके निजी फार्म हाउस ‘ रिम्पू बगान’ में सेक्स रैकेट चलने का पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किए जाने के कुछ दिन बाद मारक को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने यह भी कहा था कि फार्म हाउस से 73 अन्य लोगों कोगिरफ्तार किया गया और दो लड़कियों सहित चार नाबालिगों को बचाया। तुरा महिला पुलिस थाने में इस मामले में अनैतिक मानव व्यापार (निवारण) अधिनियम-1956 के तहत भाजपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़