मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया
आप नेता मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने का अनुरोध करते हुए यहां एक अदालत में शुक्रवार को याचिका दायर की है। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। याचिका पर सुनवाई सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा आज कर सकती है।
नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने का अनुरोध करते हुए यहां एक अदालत में शुक्रवार को याचिका दायर की। सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा आज इस याचिका पर सुनवाई कर सकती हैं।
सीबीआई के साथ ही ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने आरोपियों को “अवैध” लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके बहीखातों में गलत प्रविष्टियां कीं।
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सीबीआई ने ‘‘घोटाले’’ में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। ईडी ने नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से निकले धन शोधन के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।
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