अहमदाबाद में सोमवार से मास्क पहनना अनिवार्य, अवहेलना पर कैद या जुर्माने का प्रावधान

Ahmedabad

अहमदाबाद नगरपालिका आयुक्त विजय नेहरा ने संवाददाताओं से कहा, “सोमवार सुबह छह बजे से ,घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।” नेहरा ने कहा कि जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा या तीन साल कैद की सजा दी जाएगी।

अहमदाबाद। अहमदाबाद नगरपालिका ने सोमवार से सार्वजनिक स्थानों पर निकलने से पहले मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा या उन्हें तीन साल कैद की सजा भी हो सकती है।

इसे भी पढ़ें: जदयू नेता राजीव रंजन की शानदार पहल, लॉकडाउन में लोगों की मदद के लिए पाटलिपुत्र वारीयर्स का किया गठन

अहमदाबाद नगरपालिका आयुक्त विजय नेहरा ने संवाददाताओं से कहा, “सोमवार सुबह छह बजे से ,घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।” नेहरा ने कहा कि जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा या तीन साल कैद की सजा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि महामारी बीमारी अधिनियम के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़