ट्रायल रूम में नाबालिग लड़की के साथ किया गंदा काम, सेल्समैन को तीन साल की कठोर सजा

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Prabhasakshi

नाबालिग का यौन शोषण करने के दोषी को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।विशेष न्यायाधीश अनीस ए. जे. खान ने इस सप्ताह की शुरुआत में पारित आदेश में कहा कि एक मां सिर्फ छूट पाने के लिए अपनी नाबालिग बेटी के शील को दांव पर नहीं लगा सकती।

मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने साड़ी की दुकान पर काम करने वाले 23 वर्षीय एक ‘सेल्समैन’ को परिधानों के ‘ट्रायल’ में मदद करने के बहाने नाबालिग ग्राहक का यौन शोषण करने और उसका शील भंग करने के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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हालांकि, ‘सेल्समैन’ ने कहा था कि लड़की की मां ने उसे मामले में झूठा फंसाया है, क्योंकि उसने उसे खरीदी गई साड़ियों की कीमतों में छूट देने से इनकार कर दिया था। विशेष न्यायाधीश अनीस ए. जे. खान ने इस सप्ताह की शुरुआत में पारित आदेश में कहा कि एक मां सिर्फ छूट पाने के लिए अपनी नाबालिग बेटी के शील को दांव पर नहीं लगा सकती। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ मामले में पेश किए गए सबूत विश्वसनीय और भरोसा करने लायक हैं।’’ यह मामला वर्ष 2016 का है। पीड़िता ने दुकान से बाहर निकलने के बाद अपनी मां को घटना की जानकााी दी थी, जिसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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